धनबाद, दिसम्बर 2 -- धनबाद, प्रतिनिधि। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुलू महतो सोमवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता नीरज ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया। बचाव पक्ष की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई हुई। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च-2022 को 16 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर-2022 की दोपहर एक बजे मुराईडीह कांटा पर ढुलू महतो समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उन्हें एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देना होगा। नहीं तो काम नहीं करने देंगे। रंगदारी का विरोध करने पर विधायक के समर्थकों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया। अजय महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल कर उन पर चला दिया, जिसमें वे बच गए।...