रांची, अप्रैल 30 -- रांची। विशेष संवाददाता ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में नामजद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। सीपी चौधरी ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए 18 मार्च को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। वहीं, इसी मामले में आरोपी सुदेश महतो की डिस्चार्ज याचिका अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। घटना को लेकर ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने लालपुर थाना में 8 सितंबर 2021 को कांड संख्या 201/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर आजसू कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए। जिसका नेतृत्व सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, र...
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