संभल, अप्रैल 4 -- समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपये के भारी जुर्माने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। बिजली खपत के साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले में विद्युत विभाग ने उन्हें नौ अप्रैल की अंतिम तिथि दी है। अगर इसके बाद भी वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो विभाग ने उन्हें बकाया जमा करने के लिए फाइनल नोटिस देगा। जिसके बाद आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि सांसद को पहले ही तीन नोटिस और तीन रिमाइंडर दिए जा चुके हैं। बीती सात मार्च को को अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन समय बढ़ाने का अनुरोध पत्र मिलने के कारण अब एक माह का समय देने के बाद नौ अप्रैल को साक्ष्य देने के लिए अंतिम समय दिया गया है। इसके बाद बिजली विभाग अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा और ...