धनबाद, फरवरी 2 -- धनबाद, प्रतिनिधि सांसद ढुलू महतो के खिलाफ चल रहे नाजायज मजमा बनाकर गाली-गलौज, मारपीट करने के एक मामले में शनिवार को अभियोजन ने कांड के गवाह अजीत महतो, पिंटू महतो, रंजीत नापित का बयान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों ने अपने बयान में घटना का समर्थन नहीं किया। कोर्ट ने अभियोजन के आग्रह पर गवाहों को पक्षद्रोही घोषित करने का आदेश दिया। प्राथमिकी कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गई थी। अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने ढुलू महतो, प्रेम महतो, अजय, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोती देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास और विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।
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