नई दिल्ली, अगस्त 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में पेशी के लिए लगाए गए यात्रा व्यय की गणना किस आधार पर की गई। अदालत ने पुलिस से खर्च का ब्योरा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की गई है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ बारामूला सांसद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने 25 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की है। उस आदेश के तहत उन्हें संसद में पुलिस हिरासत में उपस्थिति के लिए जेल प्रशासन के पास लगभग चार लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह 26 मार्च 2025 को दिल्ल...