नई दिल्ली, अगस्त 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के मानसून सत्र में पेशी के लिए लगाए गए यात्रा व्यय की गणना किस आधार पर की गई। अदालत ने पुलिस से खर्च का ब्योरा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को तय की गई है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ बारामूला के सांसद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने 25 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह 26 मार्च 2025 को दिल्ली आर्म्ड पुलिस द्वारा तिहाड़ जेल के अधीक्षक को भेजे गए पत्र में विभिन्न आंकड़ों और गणना का विस्तृत ब्योरा पेश करें। एनआईए के वकील ने अदालत को बताया कि चूंकि सांसद को संसद ल...