नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया। राज्य ने विधायकों और सांसदों को स्कूल शिक्षकों के स्थानांतरण की सिफारिश करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि परिसर में राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं। न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद ने कहा कि परिसर में राजनीतिक हस्तक्षेप या निकटता सामान्य रूप से और विशेष रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण के मामलों में ठीक नहीं है। इसके विपरीत तर्क देने से गंदगी फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकारी आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि जो शिक्षक स्थानांतरित स्थानों पर ड्यूटी पर आ चुके हैं, वे चालू शैक्षणिक वर्ष के अंत तक काम करते रहेंगे, ताकि छात्रों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। फैसले के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर वे अपनी पि...