मुंबई, जुलाई 26 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 साल पुराने केस में पति को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि सांवले रंग और खाना बनाने की आदतों पर तंज कसना क्रूरता नहीं है। महाराष्ट्र के सतारा निवासी सदाशिव को पत्नी प्रेमा को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के मामले में सजा मिली थी। सेशन कोर्ट ने 1998 में पत्नी की मौत के बाद उसे दोषी माना था। इसके बाद पति सदाशिव रुपनवर ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। गायब हो गई थी पत्नीशादी के पांच साल बाद सदाशिव की पत्नी प्रेमा अपनी ससुराल से जनवरी 1998 में गायब हो गई थी। बाद में उसका शव कुएं से बरामद हुआ था। प्रेमा के घरवालों की शिकायत पुलिस ने सदाशिव और उसके पिता पर केस दर्ज किया था। इन दोनों पर आरोप थे कि उनकी प्रताड़ना से तंग आकर प्रेमा ने अपनी जान दे दी। ट्रायल कोर्ट ने स...