प्रयागराज, अप्रैल 29 -- यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने कथित रेव पार्टी आयोजित करने और सांप के जहर के दुरुपयोग के मामले में दर्ज मुकदमे की चार्जशीट व जारी समन आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन करते थे, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे, जो लोगों को सांप के ज़हर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराते थे। सूचना देने वाले ने आरोप लगाया कि जब उसने एल्विश यादव से संपर्क किया तो यादव ने उसे एक व्यक्ति राहुल से मिलवाया जिसने रेव पार्टी आयोजित कराने पर सहमति दी। एल्विश यादव के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51, भारतीय दंड संहिता की धारा 284, 289 और 120बी तथा एन डी पी एस एक्ट की धारा 8, 22, 2...