नोएडा, अगस्त 28 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने सांपों को बंधक बनाने के मामले में तीन दोषियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषियों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिसरख कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2008 में सांपों को बंधक बनाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इटेडा गांव के रहने वाले धनपत, वीरपाल और कन्हैयानाथ को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आर्म्स ऐक्ट में बदमाश को सजा जिला न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे म...