शामली, जून 17 -- आवारा सांड की टक्कर से युवक की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने नगर पालिका की लापरवाही मानते हुए शामली नगर पालिका परिषद के ईओ पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। युवक की तीन सितंबर 2017 में सेंट आरसी स्कूल के पास आवारा सांड के टक्कर मार देने से मौत हो गई थी। शामली के गांव मालैंडी निवासी सूरज बली ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 26 अक्टूबर 2020 को वाद दायर किया था। जिसमें कहा गया कि उनका पुत्र प्रवीण कुमार तीन सितंबर 2017 को अपनी बाइक से गांव आ रहा था। वह जब रात करीब 8:30 बजे सेंट आरसी स्कूल के सामने पहुंचा, तभी गली में से आवारा सांड़ तेजी से निकलकर सड़क पर आ गया, जिसकी टक्कर से उसका सिर सड़क से टकरा गया। गंभीर चोट के चलते उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ था। घटना की जानकारी के बाद वह इस स्थिति ...