नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए सोमवार को टाल दी। याचिका में अदाणी समूह को संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह इस मुद्दे पर न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन पर भी अपना जवाब दे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने इस मामले में सहकारिता मंत्रालय को पक्षकार बनाया। इससे पहले केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सहारा समूह ने कई सहकारी समितियां बनाई हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। इस मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने अदालत से कहा कि उन्हें सहारा समूह द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों के संबंध में बहुत सारी आपत्तियां मिली हैं। खासतौर पर 34 संपत्तियों के संबंध में आपत्तियां ...
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