नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में जमा कराए गए धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये के नए वितरण की अनुमति दे दी, ताकि सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों का बकाया रकम वापस किया जा सके। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के आग्रह पर यह आदेश पारित किया है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मार्च 2023 में भी केंद्र सरकार को सेबी के समक्ष सहारा समूह द्वारा जमा कराए गए रकम में से 5 हजार करोड़ रुपये वितरण की अनुमति दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहारा के निवेशकों का बकाया रकम का भुगतान करने के लिए सेबी के समक्ष जमा रकम में से कुछ हिस्सा जारी करने का आदेश देने की मांग की। सु...