नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- अगर सहारा समूह में पैसा लगाने वाले निवेशक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा रकम में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दी जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में रखी राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आग्रह को स्वीकार करते अनुमति दे दी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने निवेशकों को जारी राशि के वितरण की समयावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दी है।सेबी को समय देने से इनकार हालांकि, बाद में सेबी की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से इस आदेश को सोमवार तक के लिए...
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