नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सेबी और अन्य संबंधित हितधारकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सहारा ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र की ऐम्बी वैली और लखनऊ की सहारा सिटी समेत उसकी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति दी जाए। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने इस अर्जी पर विचार करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए, ताकि सरकार का मत भी कोर्ट के सामने आए। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वे 17 नवंबर तक अपना-अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करें। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े को न्यायमित्र (amicus curiae) नियुक्त किया ...