रांची, जुलाई 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। सहारा की कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज कराने वाली संस्था से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सहारा की कंपनियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसे रद्द कर देनी चाहिए। सहारा के खिलाफ विश्व भारती जनसेवा संस्था की ओर से पैसों की धोखाधड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संस्था की ओर से अधिवक्ता नेहा अग्रवाल ने अदालत को बताया कि सहारा ने तीन अलग-अलग कंपनी...