नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सहारा समूह की कंपनियों से अपने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर दाखिल कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को 17 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) की एक याचिका पर विचार करते समय 14 अक्तूबर को केंद्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा था। एसआईसीसीएल ने याचिका में अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अपनी 88 प्रमुख संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई थी। एसआईसीसीएल की याचिका पहले ही 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कर्मचारियों की ओर से शुक्रवार को पेश ...