सहारनपुर, अगस्त 31 -- सहारनपुर। हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए सहारनपुर मेडिकल कॉलेज समेत चार मेडिकल कॉलेज के सत्र 2025 के सभी दाखिले रद्द कर नए सिरे से प्रवेश की बात कही है। इससे सहारनपुर के पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले 64 छात्रों भी बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण सीमा उल्लंघन के कारण नीट‑ 2025 के सभी दाखिले रद्द कर दिए हैं। न्यायालय ने पाया कि इन कॉलेजों में 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा भंग कर 79 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था जो आरक्षण अधिनियम 2006 के खिलाफ है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नई काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाए, जिसमें आरक्षण सीमा कानूनी रूप से लागू हो। पिलखनी मेडिकल कॉलेज में कुल 100 सीटों में से 85 उत्तर प्रदेश कोटे और...
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