संतकबीरनगर, अक्टूबर 7 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग खण्ड एक अरविन्द कुमार के निलम्बन पर हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। कोर्ट ने सहायक आयुक्त को सेवा में बहाल करने के साथ वेतन आदि का भुगतान करने का भी आदेश दिया। शासन की जांच में राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोप में सहायक आयुक्त को 27 अगस्त को निलम्बित कर दिया गया था। अगली सुनवाई के लिए 14 नवम्बर की तिथि नियत है। सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग अरविन्द कुमार ने बताया कि निलम्बन आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका संख्या 13608/2025 अरविन्द कुमार बनाम स्टेट आफ यूपी व तीन अन्य योजित किया। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता का कथन है कि निलम्बन आदेश में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं तथा यदि यह आरोप साबित भी हो जाए तो नियमावली 1999 के नियम 4 के अंतर्गत बड़ी दण्डात्मक कार्रवाई...