हल्द्वानी, मार्च 5 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने प्रदेश में करीब 1300 सहायक अध्यापक (एलटीð) के चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में बुधवार को चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल सहित अजय नेगी, किशन चंद्र आदि की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की 13 जनवरी से 28 जनवरी तक जांच की गई। आयोग की ओर से 1544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई। कुछ दिन बाद ...