भागलपुर, जनवरी 31 -- सहरसा, विधि संवाददाता। शराब तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य न्यायाधीश उत्पाद मौसमी सिंह ने एक आरोपी को दोषी पाकर 5 वर्ष कारावास एवम् 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजावार कियाहै । आरोपी महिषी थाना अंतर्गत बघवा गांव के वार्ड 7 का निवासी है । अदालत ने अपने फैसले में कहा है अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले के विशेष वाद संख्या 331/18 की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन पांडेय ने अदालत के समक्ष चार गवाहों के अलावे चार कागजाती सबूत को प्रस्तुत करते हुए मामले को संदेहों से परे साबित किया । यह घटना वर्ष 18 के12 जून की है जब अवर निरीक्षक उत्पाद अरुण कुमार राय गुप्त सूचना पाकर छापामारी दल का गठन कर बघवा पुल के नीचे बन...
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