भागलपुर, मई 28 -- सहरसा, विधि संवाददाता। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश ने एक आरोपी को दोषी पाकर 5 वर्ष कारावास एवम् 16500 रुपए का अर्थ दंड लगाते हुए सजावार किया है । सौर बाजार थाना अंतर्गत बासा टोला गोलमा निवासी आरोपी अरविंद साह उर्फ अरविंद कुमार को अदालत ने धारा 341 में 1 माह की सजा, 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है तथा जुर्माना नहीं देने पर 7 दिन की अतिरिक्त सजा वहीं धारा 323 में 6 माह की सजा और 1000 का अर्थदंड लगाया है। एक्सीडेंट नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा एवम् धारा 354 बी में 5 वर्ष कारावास और 50000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । पोक्सो की धारा 8 में आरोपी को 4 वर्ष करवा के साथ 10000 का अर्थदंड लगाया ग...