चम्पावत, फरवरी 18 -- चम्पावत। साधन सहकारी समिति सदस्य और पदाधिकारी अब पद में रहते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सहकारी समिति के लिए शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नियम की जद में समिति के डायरेक्टर, प्रतिनिधि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे। इससे पूर्व तक समिति के सदस्य या पदाधिकारी पद में रहते हुए पंचायत चुनाव लड़ सकते थे। चम्पावत के जिला सहायक निबंधक सुभाष गहतोड़ी ने बताया कि इस नियम के तहत समिति की सबसे छोटी इकाई डायरेक्टर से लेकर क्रय विक्रय समिति, डीसीबी, यूसीएफ, पीसीयू, इफ्को, राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे।

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