मुजफ्फरपुर, जनवरी 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। एसडीएम पूर्वी के कोर्ट के आदेश पर ससुराल से बेदखल की गई पताही की विभा ठाकुर को जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट से राहत मिली है। यह राहत एसडीएम पूर्वी के कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसकी अपील की सुनवाई के बाद मिली है। उसे सशर्त छह माह तक ससुराल वाले घर में रहने की अनुमति दी गई। जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने उसके लिए ससुराल वाले घर में बरामदा युक्त एक कमरा, खाना बनाने का स्थान, बाथरूम, प्रवेश व निकास के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें छह माह तक बिजली-पानी की सुविधा हो। ये सारी सुविधाएं एसडीओ पूर्वी के विशेष पर्यवेक्षण में उसे मुहैया कराया जाएगा। विभा ठाकुर के अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने एसडीएम पूर्वी को इस आदेश को ससमय अनुपालन करान...
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