बक्सर, मई 29 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला तलाशी के क्रम में कमर से एक लोडेड देसी कट्टा मिला था विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से सात गवाह आए बक्सर, विधि संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह के न्यायालय द्वारा कृष्णब्रह्म थाना अंतर्गत नुआंव गांव के निवासी प्रदीप राम पिता स्वर्गीय गुप्तेश्वर राम को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1B) के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए एवं धारा 26(1) के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाद के सूचक सत्येंद्र कुमार जो घटना की तिथि को बक्सर मुफस्सिल थाने में पी०टी०सी० के पद पर थे दिनांक 24 अप्रैल 2024 को रात्रि गश्ती के दौरान अखौरीपुर गोला पहुंचे तो गुप्त सूचना प...