नई दिल्ली, नवम्बर 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसमें उन्होंने लोकपाल द्वारा सीबीआई को आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी देने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुन ली गई है। आदेश सुरक्षित रखा जा रहा है। पीठ ने यह निर्णय मोइत्रा, सीबीआई एवं शिकायतकर्ता सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से विस्तृत बहस सुनने के बाद लिया। महुआ मोइत्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने दलील दी कि लोकपाल ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में तय प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। उन्होंने...