सासाराम, मार्च 10 -- सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सर्वोच्च न्यायालय ने डेहरी पाली रोड स्थित श्री राम मिष्ठान भंडार के संचालक सत्येंद्र सिंह को अक्टूबर 2025 तक दुकान खाली कर मकान मालिक को सौंपने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केस संख्या 13670/ 2024 रश्मि मेहरा बनाम सत्येंद्र सिंह के आलोक में उच्च न्यायालय पटना के आदेश को निरस्त करते हुए अनुमंडल सिविल न्यायालय डेहरी के फैसले को बहाल किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी व न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी सत्येंद्र सिंह आगामी 31 अक्टूबर 2025 या उससे पहले तक दुकान खाली कर वादी को सौंप दें। साथ हीं जितना किराया बकाया है। वह भी दें और प्रतिवादी किसी तीसरे को भी दुकान नहीं दे सकते हैं। वहीं इस आशय की एक अंडरटेकिंग उच्च न्यायालय पटना...