नैनीताल, नवम्बर 1 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए एक अनोखा मामला आया, जिसमें एक व्यक्ति ने पत्नी से तनावपूर्ण संबंधों के कारण अपने सर्विस रिकॉर्ड में पत्नी की जगह सास का नाम 'नॉमिनी' के रूप में दर्ज कराया था। इसी आधार पर उस व्यक्ति की मौत के बाद वन विभाग ने उसकी विधवा पत्नी के अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया। विधवा महिला ने वन विभाग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की सिंगल जज बेंच ने महिला की ओर दायर याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने वन विभाग को निर्देश दिया कि चूंकि विभाग मृत कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की एक राशि उसकी विधवा को जारी कर चुका है, जिससे याचिकाकर्ता को कर्मचारी की पत्नी के रूप में मान्यता मिल चुकी है, इसलिए अब विभाग को कानून के अनुसार ती...