नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 18 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर नाराजगी जताते हुए नई दिल्ली नगर पालिक परिषद (एनडीएमसी) को ठोस कार्रवाई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने एनडीएमसी को कहा है कि वह नीति लागू करने से पहले इस तरह के अवैध निर्माण को लेकर दुरुपयोग शुल्क (मिसयूज चार्ज) नहीं लगा सकती। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने एक दुकानदार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने एनडीएमसी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस भीड़भाड़ वाले बाजार में काफी दुकानों में अवैध निर्माण हुए हैं। इसके बावजूद एनडीएमसी इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से बचती रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ ठोस नीति लाने के नाम अपने कर्तव्यों से बचने के लिए विभाग के पास बहुत बहाने हैं। इन बहानों की आड़ में वह दुकानादारों स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.