नई दिल्ली, अगस्त 2 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाई कोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने सरोजिनी नगर मार्केट में दुकानदारों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा है। पीठ ने सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हॉकर्स विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में मार्केट में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की मांग की गई है। एक अन्य याचिका में एनडीएमसी को इकाइयों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें दावा किया गया है कि यह नगर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लेआउट योजना के विपरीत है। एनडीएमसी का प्रत...