मुजफ्फरपुर, अगस्त 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सरैया थाना के बहिलवारा गोविंद गांव में आठ वर्ष पहले पारिवारिक विवाद के कारण विशुनदेव सहनी व उसके पुत्र नंदलाल सहनी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के दोषी हीरालाल सहनी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि में से 70 हजार रुपये मामले की सूचिका व नंदलाल सहनी की पत्नी मीता देवी को मिलेंगे। शेष 30 हजार रुपये नहीं देने पर हीरालाल को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम आलोक कुमार पांडेय ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार वर्मा ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया। अधिवक्ता आशीष कुमार त्रिवेदी ने साक्ष्यों को पेश करने में उनका सहयोग ...