नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- दिल्ली की एक अदालत ने कथित डकैती के एक मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और उचित जांच न करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, और साथ ही इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि वाहवाही के लिए जांच अधिकारी ने झूठ बोला, इसलिए इस मामले में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वारदात को लेकर दयालपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज है, जिसमें आरोपी पर घातक हथियार रखने और साझा इरादे से डकैती करने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता की अदालत ने 31 अक्टूबर को इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा, 'अपने जवाब में, जांच अधिकारी (IO) ने कह...