बस्ती, जुलाई 10 -- बस्ती। जिले के दो तहसीलों सदर और रुधौली के 46 मैरिज हाल, रेस्टोरेंट, होटल और लॉज को नोटिस दिया गया है। इन्होंने अभी तक सराय एक्ट 1867 के तहत पंजीकरण नहीं कराया गया है। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने कहा कि पंजीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने बताया कि सराय एक्ट के तहत पंजीकरण कराने के लिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मैरिज हाल का पंजीकरण कराना होता है। इसमें प्रतिष्ठान का नाम, फोन नंबर, मालिक का नाम, पता और नंबर, प्रबंधक का नाम व नंबर के साथ अग्निशमन की व्यवस्था, कर्मचारी की संख्या, सुरक्षा कर्मियों की संख्या, शुद्ध पेयजल, साफ-सफाई की व्यवस्था का विवरण देना होता है। इन जगहों पर पार्किंग, एसी, मनोरंजन, मदिरापान की व्यवस्था, स्पा, मसाज पार्लर, हेल्थ क्लब, स्वीमिंग पूल आदि का विवरण देन...
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