जमशेदपुर, अक्टूबर 24 -- जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने उपायुक्त को पत्र लिखकर 0.45 बोर की प्रतिबंधित (ग्लॉक) पिस्तौल रखने, बेचने और इसका लाइसेंस जारी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसपर कार्रवाई आवश्यक है। पत्र में सरयू राय ने हाल ही में प्रकाशित समाचार पत्र में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की 18 लाख की प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्तौल जब्त का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय जरूर है, लेकिन अधूरी है। राय ने कहा कि इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-25 के तहत प्रतिबंधित हथियार रखना, बेचना या इसका लाइसेंस जारी करना अपराध है, जिसके लिए कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यह सजा सात से चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सक...