नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक ग्राम पंचायत के सरपंच को सोमवार को आत्मसमर्पण करने से आठ सप्ताह की छूट प्रदान कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से आत्मसमर्पण से छूट मांगने वाले उसके आवेदन पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि उस आवेदन पर विचार करते समय, हाईकोर्ट सहानुभूतिपूर्वक इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है कि यदि याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो इस बात की संभावना है कि उसे उस सार्वजनिक पद से निलंबित कर दिया जाएगा जिस पर उसे ग्रामीणों के बहुमत द्वारा चुना गया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सरपंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह...
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