नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- NPS rule detail: बीते कुछ महीनों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कई नियम बदले गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने संशोधन विनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत अब नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट के समय अपने कुल पेंशन फंड का 80 प्रतिशत तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकेंगे। इससे पहले तक गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट पर 40 प्रतिशत राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य था। अब इस अनिवार्यता को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिए जाने से सब्सक्राइबर्स को अपने पैसे के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा आजादी मिलेगी। बता दें कि यह नया नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉरपोरेट NPS के तहत आने वाले सभी गैर-सरकारी सदस्यों पर लागू होगा।क्या है नए नियम नए नियमों के अनुसार अब अनिवार्य...
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