रांची, जून 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। ट्रांसफर से संबंधित एक मामले में अपील दाखिल करने में 211 दिन की देरी राज्य सरकार को महंगी पड़ी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुरेंद्र कुमार सिंह के ट्रांसफर से संबंधित एक मामले में राज्य सरकार की एलपीए पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपील दाखिल करने में देरी का सरकार की ओर से कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। सरकार की ओर से मामले में एलपीए दायर करने से पूर्व इसके अप्रूवल को लेकर एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल को देर से मूव करना उचित नहीं है। दरअसल, पलामू के पाटन में क्लर्क पद पर रहे सुरेंद्र कुमार सिंह का ट्रांसफर पाकुड़ सिविल सर्जन ऑफिस में वर्ष 2019 में हुआ था, जिसे चुनौती देते हुए उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल ...