धनबाद, जून 5 -- धनबाद, संवाददाता। झारखंड में गिग वर्कर्स के लिए जल्द कानून बनेगा। साथ ही गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा। डिलिवरी सिस्टम में लगे लोगों का अब निबंधन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर) विधेयक-2025 के अधिनियम को मंजूरी दी गई। हिन्दुस्तान बोले धनबाद में नौ फरवरी को गिग वर्कर्स (डिलीवरी ब्वॉय) की समस्याओं पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। बोले धनबाद में गिग वर्कर्स ने जिन-जिन मुद्दों को उठाया था उन सभी के समाधान के लिए सरकार ने कैबिनेट से स्वीकृति दी है। पूरे मामले पर धनबाद में काम करने वाले गिग वर्कर्स ने खुशी का इजहार किया। बुधवार की शाम जब गिग वर्कर्स से कैबिनेट स्वीकृति की जानकारी दी गई तो उन्होंने इन मुद...