नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड हो। अगर आपके लाइसेंस से जुड़ा नंबर डिएक्टिव, गलत या लिंक नहीं है, तो आप चालान, जुर्माना नोटिस या रिनुवल रिमाइंडर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रिमांइडर से चूक जाएंगे। परिवहन विभागों से सभी आधिकारिक संदेश आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। जब यह नंबर पुराना हो जाता है, तो सिस्टम अलर्ट नहीं भेज पाता है। कई राज्यों में इन संदेशों के न मिलने पर रिनुवल में देरी हो सकती है, या समस्या का समाधान होने तक निलंबन भी हो सकता है।अगस्त 2024 में आया था नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) ने सभी व्हीकल ओनर्स के लिए इससे जुड़ा नोटिफिकेशन अग...