नैनीताल, दिसम्बर 11 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए बवाल, पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण, मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में पुन: मतदान और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से कहा कि मामले में जांच चल रही है और रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाय। यही नहीं, महाधिवक्ता की ओर से यह भी कहा कि यह अपराध से जुड़ा मामला है। ऐसे में जनहित याचिका नहीं हो सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं। जिस पर कोर्...