रांची, जनवरी 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। दामोदर नाथ शाहदेव की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद गुरुवार को निष्पादित कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पुत्र की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इस मामले में आगे सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि मामले में कांके थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। वहीं, याचिकाकर्ता के पुत्र देवब्रत नाथ शाहदेव को खूंटी थाना कांड संख्या 03/2026 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राज्य सरकार की इस जानकारी के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए कहा कि अब इस प्रकर...