नई दिल्ली, मई 21 -- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके विदेशी पार्टनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसने सरकार के Rs.1.7 अरब डॉलर (करीब 14,000 करोड़ रुपये) के दावे वाले मामले में उनके पक्ष में दिए गए मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के फैसले को रद्द कर दिया था। यह विवाद आंध्र तट के कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में गैस निकालने के आरोपों से जुड़ा है। फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आरआईएल और उसके साथी कंपनियों (ब्रिटेन की बीपी और कनाडा की निको) ने सरकारी कंपनी ओएनजीसी के ब्लॉक से पलायन करके गैस को अपने केजी-डी6 फील्ड से निकालकर "अनुचित लाभ" कमाया था। इसलिए सरकार का यह दावा वैध है।2013 का मामला मामला 2013 का है, जब ओएनजीसी ने दावा किया था कि आरआईएल के केजी-डी6 फील्ड के पास उसके दो ब्लॉक (आईजी और ...
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