नई दिल्ली, जुलाई 2 -- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकारों को एग्रीगेटर्स के माध्यम से पर्सनल मोटरसाइकिलों को टैक्सी के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने की सलाह दी है। यह पहली बार है जब केंद्र ने राज्यों से गैर-वाणिज्यिक दोपहिया वाहनों का उपयोग करके मोटरसाइकिल टैक्सी सर्विस की अनुमति देने का स्पष्ट रूप से आग्रह किया है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ने इस विकास का स्वागत करते हुए संकेत दिया कि राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों का समय पर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य एग्रीगेटर्स के माध्यम से शेयर मोबिलिटी सर्विस के लिए व्यक्तिगत मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आ सकती है...