नई दिल्ली, अगस्त 23 -- केंद्र सरकार ने 20 साल से ज्यादा पुराने मोटर व्हीकल के रिनुअल फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऑप्शन को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गुरुवार को केंद्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 को अंतिम रूप देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिससे सभी कैटेगरी की रिनुअल फीस लगभग दोगुना हो गई है। नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिनुअल की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। रिवाइज्ड फीस में गुड्स और सर्विस टैक्स (GST) शामिल नहीं है। 15 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल का पुनः रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, लेकिन यह उनकी मूल रजिस्ट्रेशन तिथि से केवल 20 साल बाद तक ही संभव है। ये प्राइस हाइक सरकार की व्यापक वाहन कबाड़ नीति से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे पुराने वाहनों ...