रांची, अक्टूबर 10 -- रांची। विशेष संवाददाता साहिबगंज जिले में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र शुरू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब पर संतोष जताया और अधिकारियों को अगली तिथि में सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान की। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। पानी का ट्रायल रन किया जा चुका है और अब साहिबगंज नगर क्षेत्र के घरों में पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। जिले के लगभग 19 हजार घरों में से अब तक 8500 लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन मिला है, उन्हें जलापूर्ति उप...
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