रांची, अप्रैल 20 -- झारखंड हाईकोर्ट ने तमरिया जाति को मुंडा की उपजाति स्वीकार किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के एक विभाग उसी राज्य के दूसरे विभाग के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते। ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती। इस मामले में कार्मिक विभाग ने आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। कार्मिक विभाग ने जाति छानबीन समिति के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें प्रतिवादू कानू राम नाग को द्वितीय जेपीएससी परीक्षा के माध्यम से एसटी कोटे में उप निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। नाग ने खुद को मुंडा जाति का बताया था। इस संबंध में लालजी राम तियू नामक व्यक्ति ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त और अनुसूचित जनजाति आयोग में वर्ष 2013 में शिकायत की। इसके बाद पश्चि...