पटना, अगस्त 7 -- पटना हाईकोर्ट ने सरकारी वकील अरविंद उज्ज्वल के घर से लूटपाट करने वाले गन्नी कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज किया। कोर्ट को बताया गया कि जिस समय यह घटना हुई उस समय उज्ज्वल हाईकोर्ट में थे। पत्नी का फोन आने के बाद वे तुरंत अपने घर पहुंचे। उन्हें जानकारी दी गई कि दो अपराधी ताला काट कर घर में घुसे और करीब दस लाख रुपये के जेवरात और जरूरी कागजात की चोरी कर ली। शास्त्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की और लूट में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिसमें से एक जुनैद के स्वीकृति बयान पर पुलिस ने अपराधियों के घर से लूट के कई समान भी बरामद किए। कोर्ट ने गन्नी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
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