नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उच्च न्यायालयों में सरकारी वकीलों और अभियोजकों की नियुक्ति करने वक्त सरकारों द्वारा राजनीतिक विचारधारा को तरजीह दिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों में सरकारी वकीलों और अभियोजकों की नियुक्ति योग्यता के आधार होने चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा है कि अभियोजकों की नियुक्ति में राजनीतिक विचारधारा, पक्षपात और भाई-भतीजावाद को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि लोक अभियोजक को उच्च योग्यता, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि आपराधिक न्याय का प्रशासन काफी हद तक उन पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष हत्या के एक मामले में मृतक के पिता की...