नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को विभिन्न सरकारी विभागों में वकीलों की नियुक्ति पर तीन महीने में दिशानिर्देश जारी करने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के पैनल गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए जाने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और वकीलों के पैनल निर्धा...