मुंगेर, जनवरी 30 -- मुंगेर, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के सभी लाभुक किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फार्मर आईडी के किसी भी पात्र किसान को पीएम किसान योजना से संबंधित कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह जानकारी जिलाधिकारी निखिल धनराज ने गुरुवार को दी। डीएम ने बताया कि, पीएम किसान योजना के सभी लाभुकों की फार्मर आईडी बनाने के लिए 2 से 6 फरवरी 2026 तक जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि, जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी, उन्हें पीएम किसान की 22वीं किस्त के साथ-साथ धान अधिप्राप्ति, उर्वरक लाभ, कृषि एवं सहकारिता समेत अन्य सभी अनुदान योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। डीएम ने किसानों से अपील किया कि, वे निर्धारित तिथियों में लगने वाले विशेष कैंप का...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.